*सन 2017से:-
*धारा 130 व 122 –
बिना रसीद माल जब्ती होगी।
*धारा 12(2)-विक्रेता आपूर्ति के तौर पर ली गई एडवांस धनराशि पर जी एसटी लगेगा।
*अन्तर्राज्यीय लेनदेन पर कोई कम्पोजिशन स्कीम नहीं है।
*कर मुक्त व करस-हित पर कुल टर्न ओवर पर कर देना होगा।
*आधार कार्ड से जुडे़ व्यापारी 2017 के नियम 46 में दिए गए इनवॉयस में अन्य ब्योरों की पूरी जानकारी दें।
*समस्त धार्मिक स्थल रजिस्टर्ड होंगे।
*केबल आपरेटर्स की सेवाओं पर कर देना होगा।
*लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को हर राज्य का अलग अलग जीएसटी देना होगा।
*शटरिंग मैटीरियल व मैन्युफैक्च-रिंग अगर 20लाख से अधिक
हो तो, जीएसटी लगेगा।
इन सबको समझने के
लिए कक्षा8 तक का विज्ञान , ग-णित ,
हिंदी व अंग्रेजी जरूरी है।
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